Reservation: मध्यप्रदेश सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह को शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन लगाने का निर्देश दिया है। सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जल्द फैसला आए ताकि वह इसे लागू कर सके।
मुख्य बातें:
- सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन होगा।
- हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें 27% आरक्षण को चुनौती दी गई थी।
- मामला सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है, जिसमें 70 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं।
- ओबीसी आरक्षण बढ़ने से कुल आरक्षण सीमा 63% हो गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने 50% सीमा से अधिक बताकर रोक दिया था।
87:13 फॉर्मूला क्या है?
2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, जिससे आरक्षण सीमा 63% हो गई।
- 2022 में सरकार ने 87:13 फॉर्मूला बनाया, जिसमें 13% सीटों को होल्ड कर दिया गया।
- हाईकोर्ट ने इस फॉर्मूले को मान्यता दी, जिससे कुछ भर्तियां जारी हो सकीं।
अब आगे क्या होगा?
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा।
- सरकार का स्पष्ट रुख है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा।
- अगर सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार करता है, तो राज्य में भर्तियों पर लगी रोक हट सकती है।
- source internet… साभार….
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