Rule: इंदौर / नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2026 के तहत नए कस्टम बैगेज नियम (Baggage Rules, 2026) को 2 फरवरी 2026 से लागू कर दिया है, जिससे विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री सीमा में बड़ा बदलाव हुआ है।
✈️ ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा बढ़ी
नए नियमों के तहत अब भारत लौटने वाले निवासी भारतीय या भारतीय मूल के पर्यटक हवाई या समुद्री मार्ग से ₹75,000 तक का सामान ड्यूटी-फ्री अपने साथ ला सकते हैं। पहले यह सीमा ₹50,000 थी।
📿 सोने के आभूषण पर राहत
देश लौट रहे अनिवासी भारतीय (NRI/OCI) अब ड्यूटी-फ्री सोने के आभूषण केवल वजन सीमा के आधार पर ला सकेंगे —
- 👩 महिला यात्री: 40 ग्राम तक
- 👨 पुरुष यात्री: 20 ग्राम तक
पहले ज्वेलरी पर वैल्यू कैप (मूल्य सीमा) भी लागू थी, जिसे अब हटा दिया गया है; केवल वजन पर ही छूट रहेगी।
💼 अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
- 18 वर्ष या उससे ऊपर के यात्रियों को एक नया लैपटॉप/नोटपैड ड्यूटी-फ्री लाने की अनुमति है।
- विदेशी पर्यटकों के लिए ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा अब ₹25,000 है (पहले ₹15,000)।
- डिजिटल और अग्रिम बैगेज घोषणा जैसे प्रावधान से एयरपोर्ट पर कस्टम प्रक्रिया तेज और सरल होगी।
🧳 नियमों का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इन बदलावों से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को आसान कस्टम क्लीयरेंस, यात्रा की सुविधा और व्यक्तिगत सामान लाने में राहत मिलेगी। नए नियम दशक पुराने बैगेज नियमों को बदलते पर्यटन और प्रवासी भारतीयों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।
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