Transfer Policy: उज्जैन — मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति 2025 के लागू होते ही जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों पर अनुशंसा पत्र बनवाने वालों की भीड़ बढ़ गई है। इसी के मद्देनज़र उज्जैन-आलोट से भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने सेठी नगर स्थित कार्यालय के बाहर एक स्पष्ट संदेश देने वाला बोर्ड लगा दिया है।
बोर्ड पर लिखा गया है —
“कृपया स्थानांतरण के लिए संपर्क न करें।”
सांसद ने यह कदम तब उठाया जब उनके कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग ट्रांसफर की अनुशंसा के लिए पहुंचने लगे। इसी के साथ एक अन्य बोर्ड भी चस्पा किया गया है जिसमें लिखा गया है —
“कृपया शस्त्र लाइसेंस के लिए संपर्क न करें।”
अनिल फिरोजिया ने बताया कि यह बोर्ड उन्होंने पहले विधायक रहते हुए भी लगाया था और सांसद बनने के बाद भी इसे बनाए रखा है।
नई ट्रांसफर पॉलिसी-2025 क्या कहती है?
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई तबादला नीति के अनुसार, 30 मई 2025 तक ही सामान्य तबादले किए जा सकेंगे। इसके बाद केवल विशेष परिस्थितियों में ही ट्रांसफर की अनुमति दी जाएगी। नीति के लागू होते ही प्रदेशभर में सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों से सिफारिश कराने की दौड़ में जुट गए हैं।
सांसद की अपील
सांसद फिरोजिया ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के पास आने से पहले लोग यह समझें कि तबादले अब प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत तय होंगे और अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिशें व्यर्थ हैं। उन्होंने कहा कि वे नैतिक और व्यवस्थित प्रशासन के पक्षधर हैं और जनहित में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है।
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