ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत अदालतों में लंबित प्रकरणों का समाधान समझौते के माध्यम से करें और कानूनी कार्यवाही से बचें।
कौन से उपभोक्ता छूट के पात्र होंगे?
✅ घरेलू उपभोक्ता
✅ कृषि उपभोक्ता
✅ 5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू उपभोक्ता
✅ 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ता
छूट की शर्तें और लाभ
🔹 प्रि-लिटिगेशन स्तर पर:
✔ कंपनी द्वारा आंकी गई सिविल देयता राशि पर 30% की छूट
✔ ब्याज पर 100% की छूट
🔹 लिटिगेशन स्तर पर:
✔ कंपनी द्वारा आंकी गई सिविल देयता राशि पर 20% की छूट
✔ ब्याज पर 100% की छूट
छूट प्राप्त करने के लिए शर्तें
🔸 आवेदक को छूट के बाद शेष राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
🔸 यदि किसी अन्य कनेक्शन पर बकाया है, तो उसका भी पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा।
🔸 यदि आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन नहीं है, तो उसे नया कनेक्शन लेना होगा।
🔸 यह छूट केवल पहली बार बिजली चोरी या अनियमित उपयोग करने वालों के लिए लागू होगी।
🔸 पूर्व में लोक अदालत में छूट प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को यह लाभ नहीं मिलेगा।
🔸 सामान्य बिजली बिलों में बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।
🔸 यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक के मामलों के लिए ही मान्य होगी।
⚡ छूट का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता जल्द से जल्द अपने संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें!
source internet… साभार….
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