बैतूलवाणी में प्रकाशित खबर का असर
Notice: बैतूल। 3 मार्च को सांध्य दैनिक बैतूलवाणी ने झल्लार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला होने के कारण घायलों को बैतूल रेफर करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए सीएमएचओ डॉ. रविकांत उइके ने संबंधितों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। स्वास्थ्य विभाग की इस गंभीर लापरवाही को लेकर बड़ी कार्यवाही करने की तैयारी की जा रही है।
घायलों को नहीं मिल पाया था उपचार
प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 मार्च को झल्लार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ होने से दो घायलों को उपचार नहीं मिल पाया था और उन्हें बैतूल रेफर कर दिया गया था। इन घायलों को राहगीरों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झल्लार पर एक भी कर्मचारी उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण दुर्घनाग्रस्त घंटो तक तड़पते रहे। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने के बाद कुछ कर्मचारी उपस्थित हुए और उन्होनें पुलिस प्रशासन की मदद से 100 डायल से उन युवाओ को बैतूल पहुँचाया गया।
एएनएम को दिया नोटिस
इस संबंध में खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भैसदेही ने अपने पत्र क्रमांक/ 280 भैंसदेही, दिनांक 03.03.2025 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 02 मार्च 2025 दिन रविवार को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक निर्मला वैद्य की ड्यूटी थी। नोटिस में कहा गया है कि आप बिना किसी सूचना/ सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अपनी ड्युटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थी। आपकी अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। आपके अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार से विभागीय छबि धूमिल हुयी है। इसके पूर्व भी खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भैंसदेही जिला बैतूल में सीएम हेल्पलाईन 181 में उद्भुत शिकायती प्रकरण क्रमांक-30770301 दिनांक 31.01.2025 – गर्भवती महिलाओं से दुव्र्यवहार कर बिना जॉच किये जिला चिकित्सालय रैफर करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 182-183 जारी कर जवाब चाहा गया था। संज्ञान में आया है कि जिसका जवाब भी आपके द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशो को गंभीरता से नही लिया जाकर उनके आदेशो/निर्देशो की अवहेलना कर अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है। जो कि अनुचित है।
उपस्थित होकर मांगा अभिमत
आपके उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम, 3 के उपनियम खण्ड एक के एक, दो एवं म.प्र. अवकाश नियम 1977 के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आते है। ऐसा कर आप अपने कर्तव्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की भागी बन गयी है। अत: आप इस संबंध में अपना जवाब मय तथ्यात्मक जानकारी एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भैंसदेही के स्पष्ट अभिमत सहित 48 घंटे के भीतर के मेरे समक्ष प्रस्तुत करे। यदि आपका जवाब समय पर प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जाएगा अथवा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद / समाधानकारक ना होने की दशा में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी।
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