Punishment: बैतूल। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चिचोली थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में शुक्रवार देर शाम फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, चौथे आरोपी ओझा बटके को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
🚗 लिफ्ट देने के बहाने किया था अपहरण
यह घटना 23 अगस्त 2022 की है। अभियोजन के अनुसार, उस रात 19 वर्षीय पीड़िता अपने चचेरे भाई के साथ गांव के बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी आरोपी ओझा बटके अपनी कार से पहुंचा, जिसमें कालेसिंह उर्फ कालिया मर्सकोले, सालकराम बटके और राहुल मर्सकोले भी सवार थे। ओझा ने पीड़िता को भीमपुर छोड़ने की बात कही, जिस पर उसके भाई ने उसे भेज दिया।
🌾 खेत में बने टपरे में किया गया दुष्कर्म
रास्ते में मंदिर के पास कार रोककर तीनों आरोपियों ने पीड़िता को जबरन खेत की ओर खींच लिया। जब पीड़िता के भाई ने विरोध किया, तो राहुल मर्सकोले ने उसकी पिटाई कर उसे बांध दिया। इसके बाद तीनों ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने घटना के छह दिन बाद, 29 अगस्त 2022 को चिचोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद 28 अक्टूबर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
⚖️ अदालत का फैसला
अदालत ने सबूतों के आधार पर
- सालकराम बटके,
- कालेसिंह उर्फ कालिया मर्सकोले,
- और राहुल मर्सकोले को दोषी ठहराया।
तीनों को धारा 376(डी) के तहत 20-20 वर्ष का कठोर कारावास,
साथ ही धारा 506(2) के तहत 7-7 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
अदालत ने निर्देश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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