Restrictions: मंडला/बालाघाट। कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र स्थित पर्यटन ज़ोन में अब मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा 17 नवंबर 2025 को पारित आदेश के बिंदु क्रमांक 48.5 के अनुपालन में लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि टाइगर रिजर्व के कोर हैबिटेट के पर्यटन क्षेत्रों में मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। आदेश के तहत अब पर्यटक, गाइड, वाहन चालक, नेचरलिस्ट, होटल संचालक और जिप्सी चालक कोर ज़ोन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
इस फैसले से पर्यटकों में नाराजगी और निराशा देखने को मिल रही है। कई पर्यटकों का कहना है कि उनके पास महंगे कैमरे नहीं होते और वे मोबाइल फोन के जरिए ही कान्हा भ्रमण के यादगार पलों को फोटो और वीडियो में कैद करते थे। पर्यटकों के अनुसार, कान्हा की यात्रा जीवन भर की स्मृति होती है और मोबाइल ही उन यादों को सहेजने का सबसे सुलभ माध्यम था।
कान्हा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में पीसीसीएफ (वाइल्डलाइफ) द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए पार्क के कोर पर्यटन क्षेत्र में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया गया है। पार्क प्रबंधन के अनुसार, यह कदम वन्यजीव संरक्षण और उनके प्राकृतिक व्यवहार में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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