न्यायालय ने आरोपी को 11 हजार का किया अर्थदण्ड
Betul News – मुलताई – थाना क्षेत्र साईखेडा के ग्राम में एक 12 वर्षीय नाबालिक के साथ जंगल के रास्ते में डरा धमका कर दुष्कर्म करने वाले रिश्ते के चाचा को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई ने 20 साल के कठोर कारावास एवं 11 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया कि नाबालिक पीडिता ने थाना साईखेडा में रिपोर्ट लिखाई कि बीते 19 अप्रैल 2022 को वह अपने माता पिता के साथ उसके पिता के मौसी की लडकी की शादी में अन्य गांव गई थी।
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शादी में जाते समय वह अपने दादा के साथ बाइक पर गई थी और उसके माता पिता घर की बाइक पर रिश्ते के चाचा किशनलाल बोरबन के साथ बाइक से गए थे। शादी से घर लौटते समय एक बाइक पर पीडिता उसके माता पिता और रिश्ते के चाचा नही आ पाने से उसके माता पिता द्वारा पीडिता को रिश्ते के चाचा के साथ बाइक पर भेज दिया, और स्वयं पैदल आना का बोला इस दौरान रिश्ते के चाचा आरोपी किशनलाल ने पीडिता को रास्ते में डरा धमकाया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया । इससे पीडिता भयभीत हो गई थी।
माता पिता द्वारा पीडिता से भयभीत रहने का कारण पुछा तो पीडिता ने अपने माता पिता को घटना की जानकारी दी थी। इस मामले में थाना साईखेडा पुलिस द्वारा आरोपी किशनलाल पिता रामलाल बोरबन निवासी धारणी उम्र 40 साल के खिलाफ दुष्कर्म सहित पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया था। उक्त मामले की सुनवाई करते हूए । दोनो पक्षो के गवाहो एवं अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद आरोपी किशनलाल को 12 वर्षीय नाबालिक के साथ डरा धमका कर दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास एवं 11 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है।
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