Court: बैतूल। जिला न्यायालय बैतूल एवं सिविल न्यायालय आमला, भैंसदेही, मुलताई में आगामी 8 मार्च को वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने व लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से मंगलवार को प्रधान जिला, सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल ने जिला न्यायालय परिसर से नगरपालिका के प्रचार वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन शहर के विभिन्न वार्डो में लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण का प्रचार करेंगे। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री शिवबालक साहू, जिला न्यायाधीश डॉ. कु. महजबीन खान, श्री हेमंत कुमार यादव, जिला प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शर्मिला बिलवार, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सोमनाथ राय एवं अन्य न्यायाधीशगण, लीगल एड डिफेंस काउंसल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायालय के कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध
बैतूल। पेयजल परीरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2002 की धारा-3 के अनुसार कलेक्टर बैतूल नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लागू किया गया है। विशेष परिस्थिति में अनुमति उपरांत की निजी नलकूप खनित किये जा सकेंगे। शासकीय, पेयजल प्रयोजन हेतु नलकूप खनन में प्रतिबंध शिथिल होगा।
कार्यपालन यंत्री पीएचई ने बताया कि सम्पूर्ण जिले में आज 04 मार्च से निजी नलकूप पर प्रतिबंध लागू किया गया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के बोरिंग मशीन लगाकर नलकूप खनन अथवा अन्य कार्य किया जाता है, तो दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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