Decision: बैतूल। माननीय न्यायालय ने थाना झल्लार ने ग्राम धामन्या तह. भैंसदेही जिला बैतूल के दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी किया है। प्रकरण में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत गर्ग, महेंद्र गिरी एवं युवा अधिवक्ता सजल गर्ग ने की।
अधिवक्ता सजल गर्ग ने बताया कि थाना झल्लार के ग्राम धामन्या निवासी निवासी अरविंद कासदेकर के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 376 (2)(एन), 313, 506 के तहत मामला अपराध क्रमांक 385/2022 के तहत कायम कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया था। आरोप यह था कि आरोपी ने पीडि़ता के साथ 25.04.2022 से 25.06.2022 तक शादी का लालच देकर संबंध बनाए थे एवं उसकी मर्जी के विरुद्ध गर्भपात करवाया था।
अभियोजन ने अपने आरोप सिद्ध करने के लिये पीडि़ता, उसके माता-पिता लखन लाल, परसराम जोहरी, सद्दू, जयप्रकाश, रामबाई, लखमा, लालजी, डॉ. रूपल श्रीवास्तव, डॉ. ईशा डेनियल, आरक्षक शिवराम, प्रधान आरक्षक नानकराम धुर्वे, आरक्षक राखी कुमरे, सहायक उप निरीक्षक संजय सिंह, डॉ. सुधीर डोंगरे, उप निरीक्षक सुमन मिश्रा, उप निरीक्षक जी.पी. रघुवंशी, टी.आई. दीपक पाराशर के कथन करवाये थे।
माननीय अपर सत्र न्यायाधीश भैंसदेही ने सत्र प्रकरण क्रमांक 62/2022 में गवाही के बाद आरोपों को सिद्ध न पाते हुए आरोपी को पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया। आरोपी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत गर्ग, महेंद्र गिरी एवं युवा अधिवक्ता सजल गर्ग ने की।
Leave a comment