Decision:बैतूल। दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने एक अहम फैसला देते हुए आरोपी को बरी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार भैंसदेही थाने में आरोपी फूलचंद वल्द रज्जी अखंडे (घटना के समय इटारसी पुलिस में पदस्थ पुलिसकर्मी) निवासी ग्राम उती तहसील भैंसदेही जिला बैतूल के विरुद्ध भा.द.सा. की धारा 376, 506 के तहत अपराध क्रमांक 215/23 के अंतर्गत प्रकरण दायर कर न्यायालय में पेश किया था। आरोपी पर आरोप था कि उसने पीड़िता से दोस्ती कर उससे शादी करने का लालच देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे।
अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए पीड़िता, पीड़िता के माता पिता, आरक्षक नरेंद्र डोखे, उपनिरीक्षक प्रीति पाटिल, पटवारी प्रतिमा राठौर, उपनिरीक्षक मोनिका पटले, डॉ ईशा डेनियल, उपनिरीक्षक सुमन मिश्रा के कथन करवाए थे। माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भैंसदेही ने लगाए आरोपों को सही ना पाते हुए आरोपी को पूरी तरह दोष मुक्त किया। आरोपी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत गर्ग, सजल गर्ग, महेन्द्र गिरी, भीमराज बेले, राघवेंद्र रघुवंशी, सूरतराम धुर्वे एवं योगेश धाड़से ने की।
Leave a comment