स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे लेकर 11 मार्च को जारी नोटिफिकेशन में प्रस्ताव किया
Fee Recovery: भोपाल। मध्यप्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाने के लिए यह कदम काफी अहम है। नए नियमों के तहत फीस बढ़ाने के लिए जिला और राज्य स्तर पर समिति की अनुमति लेना अनिवार्य बनाया जाना एक सकारात्मक पहल है।
मुख्य बातें:
- फीस वृद्धि की सीमा:
- 25 हजार रुपए से अधिक फीस लेने वाले स्कूल 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं।
- 15% से अधिक फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति लेनी होगी।
- दावे-आपत्ति का अवसर:
- प्रस्तावित नियमों पर जनता और संबंधित पक्षों से एक माह में दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं।
- एफिडेविट की अनिवार्यता:
- फीस सीमा से बाहर जाने वाले स्कूलों को नोटरी एफिडेविट देना होगा और उसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- समिति का अधिकार:
- जिला समिति के फैसले पर असहमति होने पर राज्य समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी।
- समयसीमा:
- समिति को 45 दिनों के भीतर फीस संबंधी अपील का निपटारा करना होगा।
प्रभाव:
- अभिभावकों को राहत मिलेगी और अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
- फीस निर्धारण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
- शिक्षा क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा, जिससे स्कूलों की गुणवत्ता प्रभावित न हो।
अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर और विस्तार से जानकारी या इससे जुड़े अन्य राज्यों की नीतियों की तुलना भी कर सकता हूँ।
source internet… साभार….
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