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Improvement: GST दरों में बड़ा सुधार, अब केवल दो स्लैब रहेंगे लागू

GST दरों में बड़ा सुधार, अब केवल दो

Improvement: नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरों को सरल और तर्कसंगत बनाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) ने मंजूरी दे दी है।

बैठक में सहमति बनी कि मौजूदा चार टैक्स दरों — 5%, 12%, 18% और 28% — की जगह अब केवल दो दरें लागू होंगी।

  • जरूरी सामान पर 5% टैक्स
  • सामान्य वस्तुओं व सेवाओं पर 18% टैक्स
  • जबकि तंबाकू, पान मसाला जैसी अहितकर वस्तुओं पर 40% तक की विशेष दर लगाई जा सकती है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्र का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दरों का यह सरलीकरण आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और MSMEs को राहत देगा। इसके साथ ही टैक्स प्रणाली और अधिक पारदर्शी व सरल बनेगी। फिलहाल GST की दरें 5%, 12%, 18% और 28% हैं। आवश्यक वस्तुओं पर शून्य या 5% कर और लग्जरी व अहितकर वस्तुओं पर 28% टैक्स के साथ सेस लगाया जाता है।

साभार… 

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