उल्लंघन पर जुर्माना और जेल
NOC: भोपाल | मध्यप्रदेश सरकार राज्य में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट लागू करने जा रही है। इस एक्ट के तहत अब किसी भी सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक आयोजन जैसे शादी, सभा, या अन्य कार्यक्रम के लिए फायर एनओसी (No Objection Certificate) अनिवार्य होगी। एनओसी के बिना कार्यक्रम आयोजित करने पर आयोजकों को 10 हजार रुपए जुर्माना और तीन महीने की जेल तक हो सकती है।
नए फायर एक्ट का फाइनल ड्राफ्ट नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने तैयार कर लिया है, जिसे 3 जून को पचमढ़ी में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में पेश किया जाएगा। इसके बाद मानसून सत्र में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
5 हजार वर्गफीट से बड़े भवन भी दायरे में
इस कानून के तहत 5 हजार वर्गफीट या उससे अधिक क्षेत्रफल में बने शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक गोदामों और अन्य व्यावसायिक भवनों को भी फायर एनओसी लेना जरूरी होगा।
फायर टैक्स भी लगेगा
नए कानून के लागू होने के बाद नगर निगम और नगर पालिकाएं नागरिकों से प्रॉपर्टी टैक्स में सरचार्ज के रूप में ‘फायर टैक्स’ भी वसूलेंगी। इससे आम नागरिकों पर कर का अतिरिक्त भार आएगा।
सुरक्षा को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार का कहना है कि यह कानून जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है, ताकि हादसों को रोका जा सके और इमरजेंसी रिस्पॉन्स को मजबूत किया जा सके।
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