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Registration: पालतू श्वानों (कुत्तों) और बिल्लियों के पंजीकरण अनिवार्य

पालतू श्वानों (कुत्तों) और बिल्लियों के

Registration: भोपाल नगर निगम ने पालतू श्वानों (कुत्तों) और बिल्लियों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई पशु पालक अपने पालतू जानवर का पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

पंजीकरण के लिए निर्धारित स्थान:

नगर निगम ने निम्नलिखित पशु चिकित्सालयों में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है:

  1. नगर निगम पशु चिकित्सा शाखा – हर्षवर्धन काम्प्लेक्स, माता मंदिर
  2. राज्य पशु चिकित्सालय – जेल पहाड़ी, जहांगीराबाद
  3. पशु चिकित्सालय – सदर मंजिल के पास, फतेहगढ़
  4. बैरागढ़ पशु चिकित्सालय
  5. मिसरोद पशु चिकित्सालय
  6. पशु औषधालय – बैरागढ़ चीचली

पंजीकरण शुल्क:

  • पालतू कुत्ते (श्वान) – ₹150 प्रति वर्ष
  • पालतू बिल्ली – ₹50 प्रति वर्ष

लाइसेंस की अवधि:

  • पंजीकरण के बाद लाइसेंस 1 वर्ष तक वैध रहेगा।
  • पंजीकरण न कराने पर ₹500 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

अधिक जानकारी व संपर्क:

  • मोबाइल नंबर: 7000606599
  • नगर निगम कॉल सेंटर: 155304

नगर निगम ने पशु पालकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण करवाएं ताकि किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई से बचा जा सके।

source internet…  साभार…. 

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