Reservation भोपाल। राज्य शासन ने मध्यप्रदेश पुलिस अराजपत्रिक पदों की भर्ती के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। नए नियमों के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पद यदि खाली रह जाते हैं, तो उन्हें अगली भर्ती तक रोका नहीं जाएगा, बल्कि पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इसके अलावा, भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे, जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
मुख्य बदलाव:
✅ महिलाओं के लिए 35% आरक्षण: राज्य सरकार ने महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया है।
✅ रिक्त पद पुरुषों से भरे जाएंगे: यदि महिला अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं, तो शेष पद पुरुष उम्मीदवारों को दे दिए जाएंगे।
✅ भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण का कॉलम हटा दिया गया है।
✅ साक्षात्कार अनिवार्य: अब भर्ती में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर अंतिम चयन होगा।
शारीरिक परीक्षा के नए नियम:
➡ शारीरिक परीक्षा में कम से कम 30% अंक जरूरी होंगे।
➡ अंक वितरण:
- 800 मीटर दौड़: 40 अंक
- लंबी कूद: 30 अंक
- गोला फेंक: 30 अंक
➡ कुल मिलाकर, शारीरिक परीक्षा में कम से कम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
आयु सीमा में बढ़ोतरी:
✔ पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी गई है।
✔ आरक्षित वर्ग को अधिकतम 45 वर्ष तक की छूट मिलेगी।
भर्ती प्रक्रिया:
1️⃣ लिखित परीक्षा
2️⃣ शारीरिक परीक्षा (30% अंक आवश्यक)
3️⃣ साक्षात्कार (50 अंक)
4️⃣ मेरिट सूची का निर्धारण
यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था। इसके तहत जिला कार्यपालिक बल में सूबेदार, उप निरीक्षक (फोटो, विशेष शाखा, रेडियो, फिंगरप्रिंट, दस्तावेज, आयुध) के पदों पर भर्ती की जाएगी।
🔹 इस बदलाव से महिला अभ्यर्थियों को अधिक अवसर मिलेंगे, लेकिन यदि वे उपलब्ध नहीं होती हैं, तो पद पुरुषों से भरने की व्यवस्था लागू होगी।
source internet… साभार….
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