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Return: टीडीएस रिटर्न में सुधार करने का अभी आखिरी मौका 

टीडीएस रिटर्न में सुधार करने का

Return: टीडीएस रिटर्न को संशोधित करने का अवसर इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने के साथ ही हाथ से निकल जाएगा। 2007-2008 से 2018-2019 तक के किसी भी वित्त वर्ष के टीडीएस रिटर्न में 31 मार्च 2025 के बाद किसी तरह का सुधार नहीं हो सकेगा।टीडीएस रिटर्न को संशोधित करने के लिए करदाताओं को दिए गए अंतिम अवसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है।

🔎 मुख्य बिंदु:

  • समय सीमा:
    • 2007-2008 से 2018-2019 तक के 12 वित्त वर्षों के टीडीएस रिटर्न को 31 मार्च 2025 तक संशोधित किया जा सकता है।
    • 1 अप्रैल 2025 के बाद ये अवसर समाप्त हो जाएगा।
  • क्यों है यह मौका अहम?
    • पेंशनर और ब्याज से आय प्राप्त करने वाले करदाता अक्सर समय पर अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाते।
    • गलत पैन नंबर या रिफंड क्रेडिट की त्रुटि से जुड़े मामले अक्सर सामने आते हैं, जिन्हें इस अवसर के माध्यम से ठीक किया जा सकता है।
  • कैसे प्रभावित होंगे करदाता?
    • यदि किसी करदाता का रिफंड क्रेडिट गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में चला गया है, तो इस त्रुटि को ठीक किया जा सकता है।
    • पैन नंबर गलत दर्ज होने या गलत क्लेम करने की स्थिति में भी संशोधन संभव होगा।
    • इससे आयकर विभाग की डिमांड से राहत मिल सकती है।

नए नियम और प्रावधान:

  • सेक्शन 200(3):
    • जुलाई 2024 में लागू किए गए इस प्रावधान के तहत अब किसी भी वित्त वर्ष के 6 साल बाद टीडीएस रिटर्न में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
  • सेक्शन 194(T):
    • 1 अप्रैल 2025 से पार्टनरशिप फर्मों को अपने भागीदारों को दिए जाने वाले बोनस, भत्ता, कमीशन, ब्याज आदि पर 10% टीडीएस काटना अनिवार्य होगा, यदि भुगतान की राशि 20,000 रुपये से अधिक है।

📝 क्या करें करदाता?

  1. अपने पुराने टीडीएस रिटर्न की समीक्षा करें और त्रुटियों को पहचानें।
  2. 31 मार्च 2025 से पहले संशोधन फाइल करें।
  3. यदि डिमांड नोटिस मिला है, तो इसे भी रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए निपटाया जा सकता है।
  4. source internet…  साभार…. 

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