Rule: : अगर आपने अब तक आधार–पैन लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। समय सीमा पार होते ही जिन लोगों ने लिंकिंग नहीं की होगी, उनका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय माना जाएगा। ऐसे में बैंकिंग, निवेश, आयकर रिटर्न और कई वित्तीय सेवाएं रुक सकती हैं। इसी के साथ UIDAI ने नवंबर 2024 से आधार अपडेट और PAN लिंकिंग से जुड़े कई बदलाव लागू किए हैं, ताकि प्रक्रिया तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल हो सके। अब लोगों को मामूली अपडेट के लिए आधार केंद्रों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
आधार अपडेट की नई फीस
UIDAI ने शुल्क में बदलाव करते हुए अपडेट प्रक्रिया को और सरल किया है:
- नाम, पता, जन्मतिथि अपडेट करने पर — ₹75
- बायोमेट्रिक अपडेट (फोटो, फिंगरप्रिंट, आईरिस) — ₹125
- ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट — 14 जून 2026 तक पूरी तरह मुफ्त
- 5–7 साल और 15–17 साल बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट — बिल्कुल फ्री
नए नियमों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल तरीके से अपडेट की सुविधा देना है।
PAN–Aadhaar लिंक नहीं कराया तो क्या होगा?
UIDAI और सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि PAN–Aadhaar लिंकिंग अब अनिवार्य है।
- अंतिम तारीख — 31 दिसंबर 2025
- लिंक नहीं कराया तो 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय
- नए PAN के लिए भी आधार लिंक करना अनिवार्य
- बैंक और वित्तीय संस्थानों को e-KYC OTP या वीडियो वेरिफिकेशन अपनाने के निर्देश
PAN निष्क्रिय होने पर बैंक खाता संचालन, निवेश, म्यूचुअल फंड, डीमैट, लोन और ITR दाखिल जैसे काम प्रभावित होंगे।
आधार को PAN से ऐसे लिंक करें
प्रक्रिया बेहद सरल है:
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
- होमपेज पर “Link Aadhaar” ऑप्शन चुनें
- अपना PAN (10 अंक) और Aadhaar नंबर (12 अंक) दर्ज करें
- स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार शुल्क का भुगतान करें
- सिस्टम स्वतः दोनों दस्तावेज को लिंक कर देगा
सिर्फ कुछ मिनट में लिंकिंग पूरी हो जाती है।
PAN–Aadhaar लिंकिंग स्टेटस ऐसे चेक करें
- इनकम टैक्स पोर्टल खोलें
- “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें
- PAN और आधार नंबर दर्ज करें
- स्क्रीन पर तुरंत स्टेटस दिख जाएगा — लिंक हुआ या अभी लंबित है
साभार..
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