क्षेत्र के लोगों ने जनसुनवाई में कलेक्टर से की थी शिकायत
Stay: बैतूल। काशी तालाब क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार न्यायालय ने स्टे आर्डर जारी करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार का दखल, हस्तक्षेप या निर्माण कार्य नहीं किया जाए। यदि आदेश के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहता है, तो नियमानुसार न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है।
बिना अनुमति किया अवैध निर्माण
गौरतलब है कि आवेदक रामेश्वर, कृष्ण कुमार एवं अन्य क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर बैतूल के समक्ष जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर राजस्व निरीक्षक नजूल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि नजूल शीट नंबर 35, प्लॉट नंबर 26, क्षेत्रफल 42270 वर्गफुट, जो कि काशी तालाब का भाग है, के 17&16 वर्गफुट भाग पर अतिक्रमण किया जा रहा था। जांच में यह भी पाया गया कि रमेश कुमार बोरखड़े, अध्यक्ष सेन समाज बैतूल ने चार स्तंभ खड़े कर अतिक्रमण करने का प्रयास किया।
न्यायालय ने दिए यथास्थिति आदेश
जांच प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार न्यायालय ने उक्त भूमि को लेकर यथास्थिति आदेश जारी किया। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक रमेश कुमार बोरखड़े और उनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेगा। साथ ही, 21 जनवरी 2025 को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय के इस आदेश के बाद यदि अतिक्रमणकारी आगे भी उक्त भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप या निर्माण करते हैं तो वह न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आ सकता है।
Leave a comment