कनेक्शन तोड़ने पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान
मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी और बकाया बिल की समस्याओं पर नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने का फैसला किया है।
नए प्रावधान और दंड:
- बिजली चोरी या बिल न चुकाने पर कनेक्शन कटेगा:
- बिजली चोरी या बिल का भुगतान न करने पर उपभोक्ता का कनेक्शन काटा जाएगा।
- यदि उपभोक्ता खुद से कनेक्शन जोड़ता है, तो एफआईआर दर्ज की जाएगी।
- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत 6 महीने से 3 साल तक की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
- बिजली चोरी पर वसूली:
- बिजली चोरी के मामलों में कंपनी 1 साल का बकाया बिल वसूल सकती है।
- बिल समय पर न चुकाने पर 15% ब्याज भी लगाया जाएगा।
- तत्काल कार्रवाई के निर्देश:
- फील्ड स्टाफ को किसी भी उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
बिजली चोरी वाले क्षेत्र रडार पर:
कंपनी ने भोपाल के पुराने शहर के कुछ इलाकों को बिजली चोरी के लिए संवेदनशील बताया है। ये इलाके हैं:
- भानपुर, करोंद, चांदबड़
- नवाब कॉलोनी, बाजपेयी नगर
- मजदूर नगर, ब्लू मून कॉलोनी
- बाग फरहत अफजा और जनता क्वार्टर
ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह:
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने बिजली बिल समय पर चुकाएं और किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों से बचें। ऐसा न करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार की सख्त नीति:
बिजली चोरी और बकाया बिल से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सरकार ने सख्त प्रावधान लागू किए हैं। यह कदम बिजली वितरण में सुधार और सिस्टम को दुरुस्त करने की दिशा में उठाया गया है।
source internet… साभार….
Leave a comment