Relief: आमला। सिविल न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका परिषद आमला ने 8 लाख 38 हजार 499 रुपए का राजस्व वसूला। आर्थिक संकट से जूझती नगरपालिका को इससे राहत मिली है। लोक अदालत में नगर पालिका, बिजली विभाग सहित विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से त्वरित निराकरण किया गया। करों में छूट का लाभ मिलने से बड़ी संख्या में बकायादार सामने आए और अपने प्रकरणों का समाधान कराया।नगर पालिका परिषद के राजस्व प्रभारी अखिलेश राजनेगी ने बताया कि लोक अदालत में संपत्ति कर से संबंधित कुल 762 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इनमें से 182 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिससे नगर पालिका को 7 लाख 8 हजार 499 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
इसी तरह जलकर से जुड़े 150 प्रकरण लोक अदालत में रखे गए, जिनमें से 118 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जलकर मद से नगर पालिका को 1 लाख 30 हजार रुपये की आय हुई।नेशनल लोक अदालत में बकायादारों को ब्याज और पेनाल्टी में नियमानुसार छूट प्रदान की गई, जिससे लोगों ने बिना किसी विवाद के अपने लंबित करों का भुगतान किया। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित एवं सरल समाधान करना है, साथ ही आमजन को राहत पहुंचाना भी है।लोक अदालत के दौरान अधिवक्ताओं और संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में प्रकरणों का निपटारा किया गया। नगर पालिका सीएमओ नितिन बिंजवे का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से न केवल राजस्व में वृद्धि होती है, बल्कि करदाताओं और प्रशासन के बीच विश्वास भी मजबूत होता है।
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