Action: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली मीटर में अनावश्यक छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
🔹 क्या कहा कंपनी ने?
✅ यदि किसी उपभोक्ता को मीटर, रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान को लेकर कोई शिकायत हो, तो वे 1912 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
✅ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए portal.mpcz.in वेबसाइट या UPAY ऐप का उपयोग करें।
✅ शिकायत का निवारण तेजी से करने की पुख्ता व्यवस्था की गई है।
⚠️ क्या होगा अगर मीटर से छेड़छाड़ की?
यदि कोई उपभोक्ता या अन्य व्यक्ति मीटर से छेड़छाड़, तोड़फोड़, उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, तो उस पर धारा 136 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
🔴 धारा 136 के तहत दंड
❌ 3 साल तक की जेल
💰 10,000 रुपये तक का जुर्माना
🚨 या दोनों सजा एक साथ हो सकती हैं
⚖️ क्या कहता है विद्युत अधिनियम 2003, धारा 136?
👉 किसी स्वामी या अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसधारी) की सहमति के बिना कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक लाइन, मीटर या अन्य सामग्री को हटाता, स्थानांतरित करता या नुकसान पहुंचाता है, तो उसे बिजली चोरी और छेड़छाड़ का अपराध माना जाएगा।
🔹 बिजली मीटर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ गैरकानूनी है।
🔹 यदि किसी को बिजली से जुड़ी समस्या हो, तो अधिकारिक माध्यमों से शिकायत दर्ज करें।
🔹 अनावश्यक छेड़छाड़ करने पर जेल या भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
source internet… साभार….
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