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Bill passed: लोकसभा में इमिग्रेशन बिल हुआ पास

लोकसभा में इमिग्रेशन बिल

यह देश कोई धर्मशाला नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वालों को घुसने नहीं दिया जाएगा: गृह मंत्री अमित शाह

Bill passed: नई दिल्ली: लोकसभा में 27 मार्च 2025 को ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025’ पारित हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निवास और प्रस्थान को सुव्यवस्थित करना है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर चर्चा के दौरान कहा, “यह देश कोई धर्मशाला नहीं है,” इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ​

विधेयक के तहत, भारत में आने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक का व्यवस्थित और अद्यतन रिकॉर्ड रखा जाएगा। यह कानून अवैध प्रवासियों और निर्धारित समय से अधिक रुकने वालों की निगरानी के लिए ‘आप्रवास, वीजा और विदेशी पंजीकरण तथा ट्रैकिंग’ (IVFRT) प्रणाली को कानूनी आधार प्रदान करता है। इसके माध्यम से, अवैध प्रवेश, जाली दस्तावेजों का उपयोग, या वीजा शर्तों के उल्लंघन के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।

गृह मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं करा रही है, जिससे 450 किलोमीटर की सीमा खुली रह गई है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार की इस उदासीनता के कारण घुसपैठ जारी है। ​

विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर चिंता जताई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार की आलोचना करने वालों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती, और यह विधेयक भी इसी दिशा में आगे बढ़ता दिखता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विधेयक में खामियों की ओर इशारा करते हुए इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। ​

यह विधेयक भारत की इमिग्रेशन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तकनीक-संचालित, समयबद्ध और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

साभार…

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