गाड़ी बिकेगी लेकिन नंबर रहेगा आपके नाम
Cabinet meeting: भोपाल। मध्यप्रदेश के लाखों वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में लंबे समय से लंबित नंबर रिटेंशन सुविधा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस सुविधा के लागू होते ही दोपहिया और चारपहिया वाहन बेचने या स्क्रैप कराने के बाद भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर मालिक के नाम सुरक्षित रहेगा।
इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए मध्यप्रदेश परिवहन विभाग नियमों में संशोधन करने जा रहा है। विभाग ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जैसे ही शासन से मंजूरी मिलेगी, यह सुविधा प्रदेशभर में लागू कर दी जाएगी।
क्या है नंबर रिटेंशन सुविधा
नंबर रिटेंशन का मतलब है कि वाहन मालिक अपने पुराने वाहन का पसंदीदा या खास रजिस्ट्रेशन नंबर अपने नाम पर सुरक्षित रख सकेगा, चाहे वह वाहन बेच दे या स्क्रैप करा दे। बाद में नया वाहन खरीदने पर वही नंबर दोबारा अलॉट कराया जा सकेगा।
अभी क्या होती है व्यवस्था
वर्तमान व्यवस्था के तहत वाहन बेचने या स्क्रैप कराने पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी नए मालिक के नाम ट्रांसफर हो जाता है या फिर रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में वाहन मालिक अपना पुराना नंबर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाता।
नंबर रिटेंशन लागू होने के बाद क्या बदलेगा
- वाहन बेचा या स्क्रैप किया जा सकेगा
- नंबर विक्रेता के नाम सुरक्षित रहेगा
- नया वाहन खरीदने पर वही नंबर फिर से मिल सकेगा
- खास और पसंदीदा नंबर रखने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस सुविधा से न सिर्फ वाहन मालिकों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि वाहनों के रिकॉर्ड प्रबंधन में भी पारदर्शिता आएगी।
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