2024-25 वित्तीय वर्ष की कर वसूली 31 मार्च तक, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग का फैसला
Discount: भोपाल :नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा लिए गए इस निर्णय से नागरिकों को संपत्ति कर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार में छूट का लाभ मिलेगा। आइए इस फैसले की मुख्य बातें समझते हैं:
क्या है छूट का प्रावधान?
31 मार्च 2024 तक ऑनलाइन भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को करों में छूट मिलेगी।
छूट का लाभ संपत्ति कर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार पर मिलेगा।
इसका उद्देश्य समय पर राजस्व संग्रह को बढ़ाना है।
छूट क्यों दी जा रही है?
15वें वित्त आयोग की शर्तों के तहत, राज्य को संपत्ति कर में जीएसडीपी की औसत वृद्धि के अनुसार बढ़ोतरी करनी होती है।
यदि समय पर वसूली नहीं होती, तो राज्य को वित्त आयोग के अनुदान से वंचित होना पड़ सकता है।
इसलिए नागरिकों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
नगरीय निकायों की भूमिका
नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों को इस बारे में अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं।
नागरिक अपने वार्ड कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल से इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
नागरिकों के लिए फायदे
आर्थिक छूट के साथ ब्याज और जुर्माने से भी बचाव।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा से समय और मेहनत की बचत।
सरकार के विकास कार्यों में योगदान।
साभार…
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