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Rojgar Ke liye Loan – अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपने रोजगार स्थापित करने का सुनहरा अवसर

Rojgar Ke liye Loanबैतूल सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दिया एक खास गिफ्ट एससी और एसटी के युवाओं को अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से एक से 50 लाख तक का लोन आसानी से मिलेगा

इस योजना के लिए युवाओं को अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए युवाओं को लोन की आवश्यकता होगी तो युवाओं को इस योजना के तहत ये लोन के लिए आवेदन कहा और कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी दी गई है।

इस योजना के तहत युवा 1 से 50 लाख तक लोन प्राप्त कर सकते है | Rojgar Ke liye Loan

सरकार द्वारा एक नई योजना निकाली गई है जिसमें एससी एसटी वर्ग के युवाओं को अपने स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 1 लाख से 50 लाख तक का लोन देगी जिससे की बेरोजगार युवाओं को अपने स्वयं का रोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी ।

इस योजना के तहत उनके आवेदन आमंत्रित किए गए है। जिससे की युवाओं का जीवन यापन भी हो सकेगा और उन्हें अपने स्वयं का रोजगार भी मिल जाएगा। इस योजना के आने से बेरोजगार युवाओ में अपने स्वयं का रोजगार स्थापित करने की होड़ मची हुई है।

स्वयं का रोजगार स्थापित करने वाले आवेदन कर सकते है

एससी एसटी वर्ग के युवा जो कि स्वयं का अपना रोजगार स्थापित करना चाहते है वे इस योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बैतूल द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्रताधारी आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे पात्रता धारी आवेदक जो स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, वे आवेदन जमा करें।

संत रविदास स्वरोजगार योजना की जानकारी प्राप्त करें | Rojgar Ke liye Loan

संत रविदास स्वरोजगार योजनांतर्गत विनिर्माण ईकाई के लिए न्यूनतम एक लाख से अधिकतम 50 लाख तक परियोजना लागत होगी। सेवा (सर्विस) ईकाई खुदरा व्यवसाय के लिए एक लाख से अधिकतम 25 लाख तक परियोजना लागत होगी।

ब्याज अनुदान योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित ऋण भुगतान पर दिया जाएगा। यह है पात्रता…

आवेदक के लिए प्रमुख दस्तावेज

इस योजना के तहत आवेदक को आवेदन करने के लिए अपने मूल दस्तावेज लाने आवश्यक होगे अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और आवेदक जिले का मूल निवासी होना चाहिए (सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच की होना चाहिए। आवेदक की अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए एवं परिवार की सालाना आय 12 लाख से अधिक नही होना चाहिए।

डॉ. अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना | Rojgar Ke liye Loan

डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु दस हजार रुपए से एक लाख लाख रुपए तक राशि देय होगी। ब्याज अनुदान योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित ऋण भुगतान पर दिया जाएगा ।

पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है

पात्रता आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जिले का मूल निवासी हो (सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)।

आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो। आयकर दाता न हो। अनपढ़ शिक्षित व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। आवेदक द्वारा समस्त डॉट एमपी ऑनलाईन डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है ।

अथवा कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित बैतूल में संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Source – Internet

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