Transfer: भोपाल: राज्य सरकार ने लंबे समय से प्रतीक्षित तबादलों की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर का रास्ता जल्द ही खुल सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) तबादला नीति का प्रारूप तैयार कर मुख्य सचिव कार्यालय को सौंपने की तैयारी में है।
सूत्रों के अनुसार, मुख्य सचिव अनुराग जैन अधिकारियों के साथ चर्चा कर तबादला नीति का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि इस माह के अंत तक यह नीति राज्य शासन की मंजूरी प्राप्त कर सकती है।
तीन सालों से जमे अधिकारी होंगे इधर-उधर
नई तबादला नीति के तहत, एक ही स्थान पर तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी हटाए जाएंगे। उन्हें अन्य जिलों में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही नीति में यह तय होगा कि किस विभाग के कितने प्रतिशत कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। अधिकांश विभागों में यह सीमा 10 फीसदी रखी जाएगी, हालांकि बड़े विभागों में यह प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है।
स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों में अंतर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वैच्छिक तबादलों पर कोई भत्ता नहीं मिलेगा। केवल प्रशासनिक आधार पर किए गए ट्रांसफरों में ही कर्मचारियों को भत्तों का लाभ दिया जाएगा।
मंत्रियों को सीमित अधिकार, CM देखेंगे सुपर गजटेड अफसरों के तबादले
जनवरी माह में सरकार ने मंत्रियों को कुछ विशेष परिस्थितियों (गंभीर बीमारी, कोर्ट का आदेश, प्रशासनिक आवश्यकता) में ट्रांसफर की सिफारिश करने का अधिकार दिया था। नई नीति में भी प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसा पर विभागीय मंत्रियों को ट्रांसफर की अनुमति देने का प्रावधान किया जा सकता है।
वहीं, सुपर गजटेड अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री स्तर पर समन्वय से ही होंगे।
शिक्षकों के लिए अलग ट्रांसफर पॉलिसी
स्कूल शिक्षा विभाग के लिए राज्य सरकार अलग तबादला नीति लाएगी। इस बार भी शिक्षकों के ट्रांसफर ऑनलाइन प्रक्रिया से ही किए जाएंगे। शिक्षकों को स्वयं आवेदन करना होगा और रिक्त पदों के अनुसार तबादला किया जाएगा, जिससे अतिशेष शिक्षकों की समस्या से बचा जा सके।
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