हर माह 15000 रुपए तक मिलेगा पेंशन, GPF नंबर जारी
Old Pension Scheme – हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। सुखविंदर सिंह सुख्खू की प्रशासनिक सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को प्रारंभ किया है और अब 1.20 लाख कर्मचारियों को जीपीएफ नंबर दिया गया है। इसके साथ ही, पूरे प्रदेश में 800 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का अधिकार दिलाया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि जिन पेंशनरों को पहले 500 रुपए की पेंशन मिलती थी, उन्हें अब 15000 तक का लाभ प्राप्त हो रहा है।
लाखों कर्मचारियों का GPF नंबर जारी | Old Pension Scheme
2003 के बाद, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था और एक नई पेंशन योजना को शुरू किया गया था। लेकिन, पिछले साल कांग्रेस सरकार के आने पर वह वादा किया गया कि ओपीएस को पुनः स्थापित किया जाएगा। सुखविंदर सुक्खू की प्रशासनिक सरकार ने इसे स्वीकृति प्राप्त कर ओर्डर जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप अंशदान कटौती बंद हो गई। अब, महालेखा कार्यालय शिमला ने 1.20 लाख कर्मचारियों को जीपीएफ नंबर प्रदान किए हैं, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद ओपीएस के लाभ प्राप्त हो सकें। Also Read – Country’s First Healthy-Hygienic Food Street ‘Prasadam’:Ujjain में देश का पहला हेल्दी-हाईजीनिक फूड स्ट्रीट ‘प्रसादम’,देखिये कैसे बना ?
500 से बढ़ कर 15000 हुई पेंशन
सोमवार को, महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने महालेखाकार सुशील कुमार से मिलकर उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि 800 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब मासिक 15 हजार रुपये की पेंशन मिल रही है, जबकि एनपीएस के तहत 150 से 500 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी। महासंघ ने आग्रह किया कि 1.36 लाख कर्मचारियों में से 1.20 लाख के जीपीएफ नंबर प्रदान किए गए हैं, और शेष कर्मचारियों के लिए भी जीपीएफ नंबर जल्दी ही जारी किए जाएं। साथ ही, राज्य विद्युत बोर्ड के 6,000 कर्मचारियों को भी ओपीएस के तहत लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया गया।
OPS और NPS ने अंतर | Old Pension Scheme
OPS में, सरकारी कर्मचारी की पेंशन के रूप में, जब वह सेवानिवृत्त होता है, तो उसे आखिरी मूल वेतन और आधा महंगाई भत्ता की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। ओपीएस में महंगाई भत्ते की राशि हर साल बढ़ती रहती है, और अगर सरकारी कर्मचारी की मौत होती है, तो उसके परिवार को पेंशन मिलती है।
NPS एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है जिसमें कर्मचारी 10% अपने वेतन का हिस्सा देता है, जबकि सरकार 14% जमा करती है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत, सरकार 10% मूल वेतन पेंशन के रूप में देती है और राज्य 14% योगदान देती है।
OPS में सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को तकनीकी ग्रेच्युटी भी दी जाती है और 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता भी शामिल होता है। जबकि NPS में ऐसी कोई तकनीकी ग्रेच्युटी नहीं होती, और 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता नहीं लागू होता है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत, सेवानिवृत्ति पर 40% निवेश करना होता है और कोई पेंशन की गारंटी नहीं है।
OPS में पेंशन के रूप में प्राप्त पैसे पर कर लगता है, जबकि OPS में GPF के ब्याज पर कोई कर नहीं लगता। Also Read – किसानों की खुशी, खातों में आएंगे 12 हजार रुपए, पीएम ने किया ऐलान, जानें किन किसानों को मिल रहा है फायदा
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