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Supreme Court | स्त्रीधन पर नहीं पति का कंट्रोल – सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court Husband has no control over women's wealth - Supreme Court

यह महिला की पूर्ण संपत्ति, मर्जी से खर्च करने का हक

Supreme Court – सुप्रीम कोर्ट ने स्त्रीधन के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला का स्त्रीधन उसकी स्वायत्त संपत्ति है और उसे इसे अपनी मर्जी से उपयोग करने का पूरा अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्णय | Supreme Court 

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह निर्णय दिया कि पति का स्त्रीधन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो सकता। पति को स्त्रीधन का उपयोग बदले में करने की अनुमति हो सकती है, लेकिन बाद में उसे वापस करना उसका नैतिक कर्तव्य है।

कोर्ट ने इस मामले में एक व्यक्ति को उसकी पत्नी के खोए हुए सोने के बदले में 25 लाख रुपए देने का आदेश दिया।

क्या है मामला 

केरल की एक महिला ने दावा किया कि उसके विवाह के समय उसके परिवार ने उसे सोने के सिक्के उपहार में दिए थे। उसके विवाह के बाद, उसके पिता ने उसके पति को 2 लाख रुपये का चेक भी दिया था। महिला के अनुसार, उसके पति ने शादी की पहली रात उसके सभी गहने अपने कब्जे में ले लिए और कहा कि वे इसे सुरक्षित रखेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मां को सभी आभूषणों को अपने पहले से मौजूद वित्तीय देनदारियों (उधारी) को पूरा करने के लिए सौंप दिया।

पहले पहुंचा हाई कोर्ट | Supreme Court 

2011 में विवाद के बाद मामला फैमिली कोर्ट में चला। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति और उसकी मां ने वास्तव में अपीलकर्ता के सोने के आभूषणों का दुरुपयोग किया था। इसलिए पत्नी को नुकसान की भरपाई का हकदार माना जाना चाहिए।

Source Internet 

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